Part of the Indian Constitution|भारतीय संविधान के भाग

Part of the Indian Constitution|भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के भाग

  1. भाग I अनुच्छेद 1-4 भारत का राज्यक्षेत्र,    प्रवेश, स्थापना और नये राज्यों का निर्माण
  1. भाग II अनुच्छेद 5-11    नागरिकता
  2. भाग III अनुच्छेद 12-35 मूल अधिकार

 

  1. भाग IV अनुच्छेद 36-51 राज्य की नीति के निदेशक तत्व

भाग IV A अनुच्छेद 51-क मूल कर्त्तव्य. यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया.

5. भाग  V अनुच्छेद 52-151 संघ सरकार
6. भाग VI अनुच्छेद 152-237 राज्य सरकार
7. भाग VII अनुच्छेद 238  1956 में 7वें संशोधन से निरसित
8. भाग  VIII अनुच्छेद 239-241  संघ राज्य क्षेत्र
9. भाग IX Article 242-243 पंचायतें
10. भाग  X अनुच्छेद 244-244क  अनुसूचित और जनजाति

11. भाग XI अनुच्छेद 245-263 संघ और राज्यों के बीच संबंध
12. भाग XII अनुच्छेद 264-300  वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
13. भाग XIII अनुच्छेद 301-307 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
14. भाग XIV अनुच्छेद 308-323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
भाग XIV- अनुच्छेद 323ए-323 ख  1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें विवादों एवं अन्य शिकायतों के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था
15. भाग XV अनुच्छेद 324-329 निर्वाचन और निर्वाचन आयोग
16. भाग XVI अनुच्छेद 330-342  एससी/एसटी और एंग्लो भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान
17. भाग XVII अनुच्छेद 343-351 राजभाषा
18. भाग XVIII अनुच्छेद 352-360 आपात उपबंध
19. भाग XIX अनुच्छेद 361-367 प्रकीर्ण अर्थात विभिन्न विषयों से संबंध विभिन्न उपबंध

20. भाग XX अनुच्छेद 368     संविधान का संशोधन

21. भाग XXI अनुच्छेद 369-392  अस्थायी, संक्रमणशील

        और विशेष उपबंध

22. भाग XXII  अनुच्छेद             393-395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संविधान का निरसन

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